विदिशा पुलिस की सशक्त विवेचना से पॉक्सो प्रकरण में मुख्य आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास, सहआरोपी को 06 माह की सजा

बेतवा भूमि न्यूज विदिशा 
विदिशा पुलिस की सशक्त विवेचना से पॉक्सो प्रकरण में मुख्य आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास, सहआरोपी को 06 माह की सजा
*घटना के मात्र 62 दिनों में चालान पेश, प्रभावी अनुसंधान व साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने सुनाया दोषसिद्धि का फैसला*
विदिशा पुलिस की प्रभावी विवेचना एवं त्वरित कार्रवाई के परिणामस्वरूप थाना त्योंदा के एक गंभीर पॉक्सो प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा मुख्य आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं सहआरोपी को 06 माह के कारावास से दंडित किया गया है।

पुलिस अधीक्षक विदिशा श्री रोहित काशवानी के निर्देशन एवं वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना त्योंदा पुलिस द्वारा एक नाबालिग बालिका के साथ हुए जघन्य अपराध के प्रकरण में त्वरित एवं वैज्ञानिक विवेचना करते हुए प्रभावी कार्रवाई की गई, जिसके परिणामस्वरूप आरोपियों को न्यायालय से कठोर दंड प्राप्त हुआ।

*घटना का संक्षिप्त विवरण:*
दिनांक 05 मार्च 2025 को थाना त्योंदा क्षेत्र अंतर्गत कस्बा बागरोद में 11 वर्षीय बालिका के साथ गंभीर अपराध की घटना घटित हुई थी। प्रकरण में थाना त्योंदा द्वारा अपराध क्रमांक 40/2025 पंजीबद्ध कर धारा 64(2)एम, 65(2), 115(2), 351(3) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) एवं धारा 5(एल), 5(एम), 6 पॉक्सो अधिनियम के तहत विवेचना प्रारंभ की गई।

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी राज पिता विजय मम्मा आदिवासी, उम्र 19 वर्ष, निवासी कस्बा बागरोद को दिनांक 06 मार्च 2025 को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रकरण में सहआरोपी राजा उर्फ टाइगर पिता गंभीर अहिरवार, उम्र 19 वर्ष, निवासी कस्बा बागरोद को दिनांक 21 मार्च 2025 को गिरफ्तार किया गया।

*त्वरित विवेचना एवं चालान प्रस्तुत:*
थाना त्योंदा पुलिस द्वारा प्रकरण में त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचना करते हुए घटनास्थल निरीक्षण, चिकित्सीय परीक्षण, पीड़िता एवं गवाहों के कथन, वैज्ञानिक एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य संकलन सहित सभी आवश्यक वैधानिक कार्यवाहियां पूर्ण की गईं। विवेचना पूर्ण कर दिनांक 06 मई 2025 को  न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया, जिससे प्रकरण का शीघ्र परीक्षण संभव हो सका।

*न्यायालय का निर्णय:*
विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रभावी पैरवी एवं थाना त्योंदा पुलिस की सुदृढ़ विवेचना के आधार पर माननीय न्यायालय ने दिनांक 10 जून 2026 को निर्णय पारित करते हुए मुख्य आरोपी राज को पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं सहआरोपी राजा उर्फ टाइगर को प्रकरण में सहयोग एवं साक्ष्य छिपाने से संबंधित अपराध में 06 माह के कारावास एवं 2,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

*विदिशा पुलिस की प्रतिबद्धता:*
महिला एवं बाल अपराधों के विरुद्ध विदिशा पुलिस की शून्य सहनशीलता की नीति के अनुरूप इस प्रकरण में त्वरित अनुसंधान, वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन एवं समयबद्ध चालान प्रस्तुत किए जाने से पीड़िता को शीघ्र न्याय दिलाने में सफलता प्राप्त हुई। यह निर्णय महिला एवं बाल सुरक्षा के प्रति विदिशा पुलिस की प्रतिबद्धता तथा गुणवत्तापूर्ण विवेचना का उत्कृष्ट उदाहरण है।